नई दिल्ली: भारत में अमेरिकी दूतावास लगातार वीज़ा नियमों को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। एक बार फिर दूतावास ने भारतीय स्टूडेंट्स और वर्कर्स को चेतावनी दी है कि अमेरिका में तय समय से ज्यादा रुकने (ओवरस्टे) पर उनका वीज़ा रद्द हो सकता है, उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है और आगे वीज़ा पाने के लिए अयोग्य भी ठहराया जा सकता है।

वीज़ा की एक्सपायरी डेट और रहने की अंतिम तिथि अलग
दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि—
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फॉर्म I-94 पर दर्ज Admit Until Date ही असल में यह तय करती है कि कोई शख्स अमेरिका में कब तक रह सकता है।
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वहीं वीज़ा एक्सपायरी डेट सिर्फ इस बात की अंतिम सीमा बताती है कि व्यक्ति किस दिन तक अमेरिका में प्रवेश कर सकता है।
इसका मतलब है कि अगर किसी का वीज़ा वैध है, लेकिन वह I-94 पर लिखी अंतिम तिथि से आगे अमेरिका में ठहरता है, तो उसे अवैध माना जाएगा।
किन वीज़ा धारकों को ध्यान रखना होगा?
यह नियम खासतौर पर B-1/B-2 विज़िटर वीज़ा, F-1 स्टूडेंट वीज़ा और H-1B वर्क वीज़ा रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। इन लोगों को समय रहते या तो—
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देश छोड़ना होगा,
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वीज़ा एक्सटेंशन करवाना होगा,
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या फिर वीज़ा स्टेटस बदलना होगा।
उल्लंघन के नतीजे
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वीज़ा रद्द कर दिया जाएगा।
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व्यक्ति को डिपोर्ट किया जा सकता है।
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भविष्य में वीज़ा पाने की संभावना भी खत्म हो सकती है।
दूतावास ने दो टूक कहा है कि अमेरिका में तय समय से अधिक ठहरना गंभीर अपराध है और इसके नतीजे बेहद सख्त होंगे।
