उत्तराखंड में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए अहम खबर है। अब दुकानदारों को बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट की जानकारी भी देनी होगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।
आदेश के अनुसार, 26 अक्टूबर 2026 से दुकानों में बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे तथा काउंटर पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट या ‘यूज बाई डेट’ लिखना अनिवार्य होगा। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

ग्राहकों को मिलेगी मिठाई की ताजगी की जानकारी
इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्राहकों को मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ताजगी तथा उनके इस्तेमाल की अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी देना है। इससे उपभोक्ता खरीदारी करते समय यह जान सकेंगे कि संबंधित उत्पाद कब बनाया गया था और उसका उपयोग कब तक किया जा सकता है।
अब तक पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर निर्माण तिथि और उपयोग अवधि की जानकारी देना अनिवार्य था। हालांकि, खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के मामले में ऐसी जानकारी प्रदर्शित करने को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी।
खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन का कदम
खुली मिठाइयां अक्सर दुकानों में ट्रे और काउंटर पर रखकर बेची जाती हैं। ऐसे में उनकी निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम अवधि की जानकारी उपलब्ध होने से ग्राहकों को खरीदारी के समय अधिक पारदर्शिता मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत दुकानदारों को निर्धारित जानकारी ग्राहकों को दिखाई देने वाली जगह पर प्रदर्शित करनी होगी।
26 अक्टूबर से लागू होने वाली इस व्यवस्था के बाद मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों को उत्पाद की ताजगी और उपयोग अवधि से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। यह कदम खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को बेहतर जानकारी के आधार पर खरीदारी करने में मददगार माना जा रहा है।
