देहरादून: परिवहन विभाग में नियमों के पालन को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणी मिश्र के उपयोग में रहे अनुबंधित वाहन पर रोड टैक्स समय पर जमा न होने के कारण चालान की कार्रवाई की है। साथ ही वाहन स्वामी को निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा अतिरिक्त पेनल्टी लगाए जाने की चेतावनी भी दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, परिवहन विभाग में पिंटू कुमार के नाम से अनुबंधित बुलेरो वाहन (पंजीकरण संख्या यूके-07-टीई-1818) एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणी मिश्र द्वारा उपयोग किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि वाहन का रोड टैक्स केवल दिसंबर माह तक ही जमा था, जबकि टैक्स भुगतान की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की गई थी। समय सीमा के भीतर टैक्स जमा न होना मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन पाया गया।
रिकॉर्ड जांच में सामने आई अनियमितता
आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी द्वारा वाहन से संबंधित रिकॉर्ड की गहन जांच किए जाने पर टैक्स भुगतान में लापरवाही की पुष्टि हुई। इसके बाद तत्काल प्रभाव से वाहन का चालान काटा गया। आरटीओ प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन के मामलों में किसी भी अधिकारी या वाहन स्वामी को छूट नहीं दी जाएगी।
मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई
आरटीओ प्रशासन ने बताया कि रोड टैक्स का समय पर भुगतान न करना मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। ऐसे मामलों में बकाया टैक्स के साथ-साथ नियमानुसार पेनल्टी भी वसूली जाती है। जुर्माने की राशि समय पर जमा न होने पर आगे और कठोर कार्रवाई की जा सकती है।
अन्य अनुबंधित वाहनों की जांच भी शुरू
इस कार्रवाई के बाद परिवहन विभाग में चल रहे अन्य अनुबंधित वाहनों की भी जांच शुरू कर दी गई है। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी और अनुबंधित वाहनों के टैक्स, फिटनेस और अन्य वैधानिक दस्तावेज पूरी तरह दुरुस्त हों।
नियम सभी के लिए समान
आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रोड टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी थी, लेकिन संबंधित स्तर पर लापरवाही बरती गई। उन्होंने दोहराया कि मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे।
