उत्तराखंड में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे व काउंटर पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी या यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बावजूद रुद्रपुर में कई दुकानों पर नियमों का पालन नहीं होता मिला। सोमवार को शहर में की गई पड़ताल के दौरान मिठाइयों के सामने कीमत के टैग तो लगे थे, लेकिन उनके निर्माण और इस्तेमाल की अंतिम तिथि की जानकारी नहीं दी गई थी। वहीं, खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर दो बेकरी संचालकों को नोटिस जारी किए।

नई व्यवस्था के तहत ग्राहकों को मिठाई की ताजगी और उसे इस्तेमाल करने की अवधि की जानकारी देना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय के आदेश पर लागू इस नियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है। हालांकि, रुद्रपुर में शुरुआती जांच के दौरान कई दुकानों पर इसका पालन नहीं होता मिला।
मिठाई खरीदने से पहले तिथि की जानकारी जरूरी
त्योहारी सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में निर्माण तिथि और एक्सपायरी या यूज बाई डेट की जानकारी नहीं होने से ग्राहकों के लिए मिठाई की ताजगी का आकलन करना मुश्किल हो सकता है। खासकर दूध और खोये से बनी मिठाइयों के मामले में यह जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत तरीके से रखे जाने पर ये जल्दी खराब हो सकती हैं।
दुकानों पर मिठाइयों का रंग और चमक ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन केवल इनके आधार पर गुणवत्ता का पता नहीं लगाया जा सकता। मिठाइयों को ढककर रखना, काउंटर की साफ-सफाई और उन्हें धूल व मक्खियों से बचाना भी जरूरी है।
पैक मिठाई खरीदते समय ग्राहकों को पैकेट की सील, निर्माता का नाम, सामग्री, शुद्ध वजन और अन्य जरूरी विवरण भी जांचने चाहिए। क्षतिग्रस्त या ठीक से बंद नहीं किए गए पैकेट खरीदने से बचना चाहिए।
रुद्रपुर में छह दुकानों का निरीक्षण, दो को नोटिस
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को रुद्रपुर के मुख्य बाजार सहित विभिन्न क्षेत्रों में मिठाई और बेकरी की छह दुकानों का निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्या के अनुसार, जांच के दौरान मिठाई के दो नमूने लेकर परीक्षण के लिए भेजे गए।
निरीक्षण में नेशनल बेकरी और साहनी बेकरी के उत्पादों पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट दर्ज नहीं मिली। इस पर दोनों दुकानों को नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा एसके बेकरी, मेन मार्केट का भी निरीक्षण किया गया। संचालक को साफ-सफाई और गुणवत्ता संबंधी मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए।
खाद्य विभाग के संयुक्त निदेशक ललित मोहन पांडेय ने कहा कि नियमों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके लिए समय-समय पर जांच अभियान चलाए जाएंगे और त्योहारी सीजन में निरीक्षण तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाले मिठाई विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बाजपुर में 11 मिठाई विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस
बाजपुर में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को चेकिंग अभियान चलाया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपर्णा शाह के नेतृत्व में की गई जांच के दौरान मिठाई के डिब्बों और ट्रे पर पैकिंग व एक्सपायरी डेट से संबंधित जानकारी नहीं मिली। अनियमितताओं के चलते 11 मिठाई विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
अधिकारियों ने दुकानदारों को तीन दिन के भीतर कमियां दूर करने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान सतपाल किराना स्टोर से चाय का नमूना भी जांच के लिए लिया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि मिलावटखोरी और खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग की इन कार्रवाइयों के बीच अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मिठाई और बेकरी संचालक निर्धारित नियमों का कितना पालन करते हैं। निर्माण तिथि और इस्तेमाल की अंतिम तिथि प्रदर्शित होने से ग्राहकों को खरीदारी के समय बेहतर जानकारी मिल सकेगी।
