नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने क्रिकेटर शिखर धवन को वैवाहिक संपत्ति विवाद में महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। अदालत ने उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5 करोड़ 72 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। यह आदेश ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति बिक्री और वहां की अदालत द्वारा पारित सेटलमेंट निर्णय से जुड़े मामले में आया है।

फैमिली कोर्ट के जज देवेंदर कुमार गर्ग ने स्पष्ट किया कि ऑस्ट्रेलियाई अदालत का संपत्ति बंटवारा आदेश भारतीय कानून के तहत मान्य नहीं है। अदालत ने कहा कि विदेशी न्यायालय को इस वैवाहिक विवाद की सुनवाई का वैधानिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं था, इसलिए उसका निर्णय भारत में लागू नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने 2 फरवरी 2024 को दिए गए ऑस्ट्रेलियाई फैसले पर आगे की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि उस आदेश में दंपति की वैश्विक संपत्तियों का विभाजन किया गया था, जिसमें भारत स्थित संपत्तियां भी शामिल थीं।
धवन की ओर से अदालत में दलील दी गई कि भारत में खरीदी गई संपत्तियां उनकी स्वयं की आय से अर्जित थीं, लेकिन कथित रूप से उन्हें पूर्व पत्नी के नाम दर्ज कराने के लिए दबाव डाला गया। साथ ही यह भी कहा गया कि विदेशी अदालत का आदेश हिंदू विवाह अधिनियम और अन्य भारतीय वैवाहिक प्रावधानों के विपरीत है।
