देशभर में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामलों के बाद उत्तराखंड सरकार ने अहमदाबाद में निर्मित रेस्पिफ्रेश टीआर कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुजरात में बने इस सिरप के सैंपल कई राज्यों में जांच में फेल हो चुके हैं।

राज्य सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कोल्डड्रिफ और डेक्सट्रोमेथोरफेन हाइड्रोब्रोमाइड वाले सिरप की बिक्री पर रोक लगाई है। इसके साथ ही राज्य के मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों में छापेमारी की गई और 49 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामलों के बाद केंद्र सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की थी। इसके तहत 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न देने और 4 साल से कम उम्र के बच्चों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए थे।
ड्रग विभाग ने बताया कि प्रतिबंधित सिरप के साथ-साथ पूर्व में प्रतिबंधित अन्य दवाओं का स्टॉक भी दुकानों से हटाया जा रहा है। डॉक्टरों को भी इन सिरप को प्रिस्क्राइब न करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस संबंध में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।