नैनीताल। दस साल से चल रहे प्रेम संबंध को नैनीताल हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि उत्तराखंड के युवक और हरियाणा की युवती की शादी पूरी सुरक्षा के बीच संपन्न हो।

युवती को उसके परिजनों द्वारा नजरबंद किए जाने के मामले में प्रेमी युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत के निर्देश पर हरियाणा पुलिस ने युवती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया, जबकि प्रेमी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहा।
सुनवाई के दौरान युवती ने अदालत में स्पष्ट किया कि वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है और अब परिवार भी इसके लिए सहमत है। युवती की मां ने कहा कि पहले विरोध था, लेकिन अब बेटी की खुशी में ही उनकी खुशी है।
कोर्ट ने आदेश दिया कि विवाह से एक दिन पहले दोनों परिवार यमुनानगर थाना में उपस्थित हों और शादी के दौरान भी पुलिस सुरक्षा रहे, ताकि कोई व्यवधान न उत्पन्न हो।
