अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद को बड़ा झटका लगा है। रंगदारी और जमीन कब्जाने के मामले में सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल अली झांसी जेल में बंद है। कुछ समय पहले ही उसे प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी जेल स्थानांतरित किया गया था।

मामले का विवरण:
यह मामला 26 अप्रैल 2023 का है। प्रयागराज के चकिया इलाके के प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद मुस्लिम ने खुल्दाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने अतीक अहमद के बेटों उमर और अली अहमद समेत छह लोगों पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुस्लिम को जबरन गाड़ी में बैठाकर अतीक के दफ्तर में बंद किया, उसकी पिटाई की और उसकी जमीन को अपने नाम बैनामा करने का दबाव डाला।
पीड़ित के अनुसार, डर के कारण उसने कुछ दिन बाद अतीक के करीबी असद कालिया को 1 करोड़ 20 लाख रुपये दे दिए, जो मांगी गई 5 करोड़ की रंगदारी का हिस्सा था।
कोर्ट का फैसला:
सेशन कोर्ट ने कहा कि मामले में साक्ष्य मजबूत और ठोस हैं। आरोपी को जेल से बाहर आने देने पर जांच प्रभावित हो सकती है। अदालत ने यह निर्णय पीड़ित के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर सुनाया।
